दिल्ली हाई कोर्ट ने 'धुरंधर 2' के मेकर्स के साथ गीत 'रंग दे लाल' (ओए ओए) को लेकर चल रहे कॉपीराइट विवाद में त्रिमूर्ति फिल्म्स के पक्ष में अंतरिम रिलीफ देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। हालांकि, जस्टिस तुषार राव गेडेला ने सुपर कैसेट्स को चार हफ्ते के भीतर कोर्ट में 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा कि वह वादी द्वारा अनुरोध किए किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने में असमर्थ है। साथ ही, जस्टिस ने त्रिमूर्ति के दावे को सुरक्षित करने के लिए ये राशि जमा करने का आदेश देना उचित समझा।
कोर्ट ने कहा- ये राशि न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के नाम पर जमा की जाए
कोर्ट ने निर्देश दिया कि ये राशि न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के नाम पर जमा की जाए और इसे ऑटो रिन्यूअल के लिए रखी जाए। त्रिमूर्ति फिल्म्स वर्सेज़ बी62 फिल्म्स मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि मुकदमे के खत्म होने पर ये राशि उन्हें दी जाएगी जिनकी जीत होगी।
'त्रिदेव' के 'तिरछी टोपीवाले' के म्यूजिक का बिना अनुमति के इस्तेमाल का आरोप
बता दें कि दोनों पक्षों में यह विवाद त्रिमूर्ति फिल्म्स के उन आरोपों के बाद से शुरू हुआ कि 'धुरंधर 2' में रंग दे लाल (ओये ओये) गाने में 1989 की हिंदी फिल्म 'त्रिदेव' के 'तिरछी टोपीवाले' के म्यूजिक का बिना अनुमति के इस्तेमाल किया गया था। सनी देओल स्टारर इस गाने 'तिरछी टोपीवाले' का म्यूजिक आनंद-मिलिंद ने तैयार किया था और इसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे। 'धुरंधर 2' रिलीज के बाद त्रिमूर्ति फिल्म्स ने गाने पर अधिकार का दावा किया और आरोप लगाया कि मेकर्स ने जरूरी लाइसेंस प्राप्त किए बिना गाने या उसके काफी हद तक मिलते-जुलते वर्जन का इस्तेमाल किया है।
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